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स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के सशक्तिकरण की योजना

उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित जन जागृति के कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका बढ़ाने हेतु उनका सशक्तिकरण किया जाना आवश्यक है। फिलहाल प्रत्येक संभाग में एक स्वैच्छिक संगठन इस कार्य के लिये चिन्हित किया जायेगा। इस प्रकार राज्य के सात स्वैच्छिक संगठन चयनित किये जायेंगे। स्वैच्छिक संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की मोनीटरिंग संभागीय (मुख्यालयों) के जिला रसद अधिकारियों द्वारा की जायेगी।

इस योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये इन चयनित स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को रुपये 50 हजार प्रति संगठन की दर से राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

इस योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये इन चयनित स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को रुपये 50 हजार प्रति संगठन की दर से राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के सशक्तिकरण की योजना के अन्तर्गत चयनित स्वैच्छिक संगठन स्वीकृति धनराशि का उपयोग कम्प्यूटर, प्रिन्टर, कम्प्यूटर फर्नीचर क्रय करने के लिये तथा शेष राशि आई.ई.सी. मैटेरियल तैयार करने में व्यय कर सकेंगे।

संगठन के चयन की प्रक्रिया

स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन का चयन, राज्य सरकार द्वारा स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को मान्यता प्रदान करने हेतु प्रसारित दिशा-निर्देश के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगठन में से ही किया जायेगा। स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन का चयन उपभोक्ता क्लब योजना के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत विभाग की पंजीकृत समिति राजस्थान उपभोक्ता कल्याण समिति, जयपुर के आदेश दिनांक 17.11.05 के द्वारा राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष से संभागीय जिलों में स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के सशक्तिकरण के लिए प्रति जिला रुपये 50,000/- एवं विधिक सहायता योजना के रिवोल्विंग फण्ड हेतु रुपये 10,000/- इस प्रकार कुल रुपये 60000/- प्रति जिला स्वीकृत किए गए थे। स्वीकृत आदेश क्रमांक एफ 89 (62) खा.वि./उ.स./2005 दिनांक 17.11.05 में ही स्वीकृति की शर्तों के अन्तर्गत राशि के उपयोग के दिशा-निर्देश स्पष्ट कर दिए गए थे।

योजना के लिए स्वीकृत राशि सभी संभागीय मुख्यालयों के जिला अधिकारियों को भेजी जा चुकी है।

निर्धन/अक्षम उपभोक्ताओं के लिए विधि सहायता योजना एवं स्वैच्छिक उपभोक्ताओं संगठनों के लिए सशक्तिकरण योजना के तहत जिला रसद अधिकारियों द्वारा चयनित स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की सूची-

क्र.सं. नाम जिला विधिक सहायता योजना स्वै. उप. संगठनों की सशक्तिकरण योजना
1 अजमेर ग्रामीण उपभोक्ता संरक्षण एवं जन कल्याण संस्थान, मदनगंज, किशनगढ, अजमेर जिला ग्रामीण उपभोक्ता संस्थान, मसूदा (अजमेर)
2 बांसवाड़ा बांगड, पर्यावरण व उपभोक्ता संरक्षण संस्था, बांसवाड़ा कन्जूमर कमेटी राजस्थान, बांसवाड़ा
3 बारां एकेडेमी ऑफ एज्यूकेशन सोसायटी (औंस) संस्था, बारां एकेडेमी ऑफ एज्यूकेशन सोसायटी (औंस) संस्था, बारां
4 बाडमेर श्रीमति मृदुरेखा, ऐडवोकेट, चीफ कॉ-आरर्डीनेटर रूरल एण्टग्रेटेड, कलचर एण्ड ह्यूमन अकेडमी, बाडमेर औजस्वी संस्थान स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन
5 भरतपुर उपभोक्ता सेवा समिति, भरतपुर उपभोक्ता सेवा समिति, भरतपुर
6 बीकानेर उपभोक्ता संरक्षण समिति, मौसम विभाग केन्द्र के पास मुरलीधर व्यास नगर, बीकानेर उपभोक्ता संरक्षण समिति, मौसम विभाग केन्द्र के पास मुरलीधर व्यास नगर, बीकानेर
7 चित्तौड़गढ़ मानव विकास केन्द्र ''कट्स'' सेती चित्तौड़गढ़ मानव विकास केन्द्र ''कट्स'' सेती चित्तौड़गढ़
8 चूरू मानवाधिकार एवं उपभोक्ता संरक्षण समिति, चूरू मानवाधिकार एवं उपभोक्ता संरक्षण समिति, चूरू
9 दौसा अध्यक्ष अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत शाखा, दौसा राष्ट्रीय मानव विकास सेवा समिति, दौसा
10 डूंगरपुर जिला उपभोक्ता सेवा परिषद, डूंगरपुर जिला उपभोक्ता समिति (सागवाड़ा), डूंगरपुर
11 हनुमानगढ़ उपभोक्ता संरक्षण समिति, सागरिया उपभोक्ता संगठन समिति, सागरिया
12 जयपुर कन्जूमर एक्शन नेटवर्क सोसायटी (केन्स) कन्जूमर एक्शन नेटवर्क सोसायटी (केन्स)
13 जालौर नागरिक कल्याण मंच भण्डारी स्ट्रीट, भीनमाल संकल्प संस्थान अस्पताल रोड़, आहोर
14 जोधपुर समर्थ भारत निर्माण संस्थान, जोधपुर समर्थ भारत निर्माण संस्थान, जोधपुर
15 सीकर जिला उपभोक्ता जागरण समिति जिला उपभोक्ता जागरण समिति
16 सिरोही शिवा (सोशियल एण्ड हैल्थ इन्स्टीट्यूट फॉर वोलेन्ट्री एक्शन) शिवा (सोशियल एण्ड हैल्थ इन्स्टीट्यूट फॉर वोलेन्ट्री एक्शन)
17 स.माधोपुर कन्जूमर लीगल हैल्प सोसायटी आलनपुर कन्जूमर लीगल हैल्प सोसायटी आलनपुर
18 टोंक उपभोक्ता सेवा समिति, टोंक उपभोक्ता सेवा समिति, टोंक
19 उदयपुर मारूती सेवा समिति अशोक नगर, उदयपुर मारूती सेवा समिति अशोक नगर, उदयपुर

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