भारत सरकार के निर्देश की पालना में उपभोक्ता को विभिन्न विषयों पर परामर्श एवं उपभोक्ता  विष्यक पर प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु राज्य में राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन का संचालन किया जा रहा है।
                        हैल्पलाइन के संचालन हेतु प्रथम पांच वर्षो तक केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। पांच वर्षो के पश्चात हैल्पलाइन के संचालन का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। हैल्पलाइन उपभोक्ताओं से संबंधित समस्त समस्याओं निराकरण हेतु निःशुल्क परामर्श प्रदान करती है तथा उपभोक्ता मंचों में परिवाद दायर करने हेतु मार्ग दर्शन प्रदान करेगी।
                        
                            हैल्पलाइन का पर्यवेक्षण राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा तथा हैल्पलाइन निर्धारित माप दण्डों के अनुरूप 10.00 से 5.00 बजे तक प्रति दिन (सोमवार से शनिवार) कार्य करेगी। हैल्पलाइन का संचालन भारत सरकार द्वारा संचालित हैल्पलाइन के दिशा निर्देशो के अनुसार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रदान किये जाने वाले निर्देशानुसार नवीन सूचना एवं संवाद संप्रेषण तकनीक के आधार पर किया जा रहा है।
                        
                        हैल्पलाइन की कार्य प्रणाली
                        
                           हैल्पलाइन का संचालन भारत सरकार द्वारा संचालित हैल्पलाइन के दिशा निर्देशो के अनुसार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रदान किये जाने वाले निर्देशानुसार नवीन सूचना एवं संवाद संप्रेषण तकनीक के आधार पर किया जा रहा है। हैल्पलाइन द्वारा सलाह,परामर्श के साथ परिवाद के संबंध में निम्नानुसार तकनीक काम में ली जा रही है।-
                        
                        
                            (अ) सर्वप्रथम प्राप्त शिकायत का इन्द्राज काउन्सलर द्वारा एक रजिस्टर में किया जाना है।
                        
                        
                            (ब) संबंधित व्यक्ति या फर्म जिसके विरूद्ध शिकायत है; को हैल्पलाइन-संस्था के स्तर पर नोटिस जारी किया जावेगा।
                        
                        
                            (स) यदि उपभोक्ता की शिकायत का प्रभावी समाधान नही होता है तो उपभोक्ता के चाहने पर उससे अपेक्षित दस्तावेज लिये जाकर संस्था द्वारा संबंधित मंच व आयोग के समक्ष परिवाद दायर किया जा सकेगा।
                        
                        
                            संस्था द्वारा शिकायतों के पंजीकरण के लिये एक रजिस्टर संधारित किया जावेगा। उक्त रजिस्टर का प्रथम पृष्ठ उपायुक्त (उपभोक्ता मामले) से प्रमाणित कराया जावेगा। पंजीकरण रजिस्टर में क्रमांक, उपभोक्ता का नाम व मोबाइल नम्बर, की गई शिकायत का विवरण, संबंधित विभाग/फर्म का नाम व की गई कार्यवाही का विवरण अंकित किया जावेगा। राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष की बैठकों में पंजीबद्ध शिकायतों का ब्यौरा व की गई कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया जावेगा। विभाग के पास आने वाली शिकायतों को अग्रेषित करने पर निर्देशानुसार मंच व आयोग में परिवाद दायर करने के संबंधित कार्यवाही की जाकर समय-समय पर विभाग को अवगत कराया जाता रहेगा।  
                        
                        
                            -  राजस्थान सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की और से उपभोक्ता को त्वरित तौर पर राहत प्रदान करने के लिये केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन में शिकायत निवारण के लिये ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण दिनांक 22.10.2014 प्रारंभ किया गया है।
                            
-  उक्त पोर्टल पर उपभोक्ता अपनी शिकायत टोल फ्री, ऑनलाइन (पोर्टल), पत्र द्वारा एवं स्वयं कार्यालय में आकर पंजीकरण करा सकता है। ऑनलाइन शिकायत 24*7 किसी भी समय की जा सकती है।
                            
-  राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन का टोलफ्री नं0 1800-180-6030, व्हाटसएप नम्बर 7230086030] ई मेल stateconsumerhelpline.raj@gmail.com  तथा उपभोक्ता पत्र द्वारा अथवा स्वयं हैल्पलाइन कार्यालय RTDC मुख्यालय का प्रथम तल (स्वागत होटल परिसर), रेल्वे स्टेशन के सामने, जयपुर पर आकर भी अपनी शिकायत कार्यालय में दर्ज करा सकता है।
                            
-  उक्त हैल्पलाइन पर काउन्सलर्स द्वारा उपभोक्ताओं को निःशुल्क मार्गदर्शन दिया जाता है एवं उनके हित से जुड़े सभी मुद्दे जैसेः- एयरलाईन्स, ऑटोमोबाईल, बैंकिग, बीमा, डोमेस्टिक, पीडीएस, एलपीजी, पीएनजी, पोस्टल, टेलीकाम, रेल्वे, रीयल एस्टेट, ई-कामर्स, इलेक्ट्रिसिटी आदि मुख्य है।
                            
-  राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन में शिकायतकर्ता द्वारा निम्न जानकारी शिकायत पंजीकरण के लिये प्रदान की जानी चाहिये। उपभोक्ता का नाम,पूरा पता, मोबाईल नं., शिकायत एवं विरूद्ध पार्टी का पूरा पता।
                            
-  ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण के लिये उपभोक्ता ऊपर दी गई वेबसाईट के पते पर जाकर ऑनलाइन शिकायत रजिस्ट्रेशन नामक लिंक पर क्लिक करेगा एवं दिये गये फार्म में पूछी गई जानकारी भरकर ऑनलाइन जमा करेगा। पत्र, उपभोक्ता द्वारा स्वयं एवं टोल फ्री पर ली गई शिकायत काउन्सलर्स काल रजिस्ट्रेशन नामक लिंक पर क्लिक करके पूरी जानकारी फार्म में भरते हैं एवं ऑनलाइन पंजीकरण करते हैं।
                            
-  राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के समाधान के लिये नोटिस/पत्र विरूद्ध पार्टी को एवं उसकी प्रतिलिपि उपभोक्ता को भेजी जाती है।
                            
-  नोटिस जारी करने पर भी शिकायतों का समाधान न होने पर उपभोक्ता को प्रभावी निस्तारण के लिये उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।