• Rajasthan, India

सही नापतोल संबंधित व्यवस्थाएँ

मिलावट के साथ ही साथ उपभोक्‍ता को सर्वाधिक शोषण का शिकार होना पडता है, नापतोल में होने वाली गडबडियों के जरिए| इसे नियंत्रित करने के नापतोल कानून बना है और इस को प्रभावी ढंग से लागू करने का दायित्‍व राजस्‍थान में उद्द्योग विभाग के अधीन से वाट– माप नियंत्रक को प्रदान किया गया है| प्रत्‍येक जिले में विधिक माप विज्ञान अधिकारी एवं निरीक्षकों के माध्‍यम से नापतोल में होने वाली गड़बडियों को रोका जाता है

उपभोक्‍ता के लिए जानने योग्‍य मुख्‍य–मुख्‍य बातें –

  1. पहले नाप-तोल की इकाई के संबंध में कई प्रणालियां प्रचलन में थीं , किंतु भारत सरकार ने सरलता व एक रूपता के लिए सन् 1958 में मैट्रिक प्रणाली लागू की थी, जिसके अंतर्गत उदाहरणत:– वजन की इकाई, किलोग्राम, क्षमता माप की इकाई लीटर व लम्‍बाई की इकार्इ मीटर आदि लागू की गई | अब पाव, सेर, औंस, पौण्‍ड, तोला, माशा, गज आदि अवैध प्रणाली है|अब बाजार में 250 ग्राम का सिंगल बाट अथवा 250 मिली का सिंगल दूध माप उपलब्‍ध नहीं है| अतः उपभोक्‍ता ध्‍यान रखे कि पाव के स्‍थान पर 200 ग्राम अथवा 200 मिली की मात्रा की वस्‍तु व्‍यापारी द्वारा तो नहीं बेची जा रही है |
  2. प्रत्‍येक बाट-माप का प्रतिवर्ष विभाग द्वारा सत्‍यापन कर मोहर लगाई जाती है | उदाहरणार्थ बाट पर मोहर का विवरण बाट के पीछे दर्शाए अनुसार हाता है | अतः खरीददारी करते समय इसे देख कर तसल्‍ली कर लेवें | कई बार बाट के पीछे से सीसा निकाल दिया जाता है | इससे बाट वजन कम हो जाता है|
  3. यह देखे कि तराजू के केन्‍द्र की सुई (काँटा) दोनों ओर बिना अवरोध के चल रहा है या नहीं | सुई तराजू के केन्‍द्र में बिना किसी अवरोध के घूमनी चाहिए | लकडी की डंडी वाली तराजू अवैध है | इस तराजू को हाथ से दबा कर धोखा किया जा सकता है|
  4. आटा चक्‍की पर अनाज पीसते समय तोल कर अनाज देवें तथा वापस आटा तोल कर लेवें और यह देखें कि पलडे फर्श से उचित दूरी पर है या नहीं तथा पलडों के हुक में नकली हुक या खांचे किए हुए तो नहीं तथा देखें कि पलडों के नीचे कहीं चुम्‍बक तो नहीं लगाया है |
  5. वस्‍तु के वजन में पैकिंग मैटेरियल का वजन शामिल नहीं होना चाहिए | इसके लिए कृपया ध्‍यान रखें कि काउंटर मशीन पर मिठाई तुलवाते समय खाली डिब्‍बे बाट वाले पलडे में रखवाएं तथा इलेक्ट्रॉनिक बैलेन्‍स पर तुलवाते समय खाली डिब्‍बे का वजन पहले करा लें व उसे मिठाई के साथ जुड़वा लें |
  6. कुकिंग गैस घरेलू सिलैण्‍डर खरीदते समय सिलैण्‍डर का वजन चैक कर लें | इसके लिए डिलीवरी मैन से तौलने का उपकरण, जो निरीक्षण, विधिक माप विज्ञान द्वारा सत्‍यापित हो, को मांग कर तुलवा कर संतुष्टि कर लेवें, या आस-पास उपलब्‍ध काँटे पर तुलवा लेवें बेहतर होगा कि अपने घर पर भी एक छोटा स्प्रिंग बैलेंस रखे | गैस का शुद्ध वजन 14.2 किलोग्राम होता है तथा खाली सिलैण्‍डर का वजन (टेयरवेट) प्रत्‍येक सिलैण्‍डर पर अंकित होता है | इस तरल गैस का शुद्ध वजन व सिलैण्‍डर का टेयरवट दोनों जुड़ कर सिलैण्‍डर का कुल वजन के बराबर होना चाहिए |
  7. पेट्रोल पम्‍प पर एक मापने का यंत्र होता है| जिसका विभाग द्वारा वार्षिक कैलिब्रेशन किया जाता है | पेट्रोल/डीजल वितरण हेतु वर्तमान में मैकेनिकल व इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगी हुई है | इन मशीनों से पेट्रोल लेते समय रीडिंग को शून्‍य करवा लेवें | लूज आयल लेते समय जल्‍दबाजी में आयल टंकी में न डलवाएं | आयल को माप में रखवा कर पेट्रोल डलवाएं ताकि आयल की पूर्ण मात्रा प्राप्‍त हो सके |
  8. कपड़ा खरीदते समय सत्‍यापित मीटर से ही कपड़ा नाप कर खरीदें | कभी-कभी कुछ निर्माताओं द्वारा कपड़े के थान में 98 सेमी को ही मीटर मानकर बिना नाप के विक्रय किए जाने की संभावना हो सकती है| अतः इस प्रथा का बहिष्‍कार करें |
  9. फल खरीदते समय ध्‍यान दें कि काउंटर मशीन समतल आधार पर रखा होना चाहिए तथा वस्‍तु पलडे की तरफ कहीं चुम्‍बक तो नहीं लगाया हुआ है | फल वि‍क्रेता यदि झटके के साथ तोलता है तो उसे टोकें व तसल्‍ली से तुलावें तथा देखें कि बाट के छेद से सीसा तो नहीं निकाला हुआ है | काउंटर मशीन की धुरी नाईफ पर ही होनी चाहिए | संशय की स्थिति में बाट के स्‍थान पर सामान को बदलवा कर तौल जांच कर लें |
  10. केरोसीन या दूध खरीदते समय यह देखें कि केरोसीन माप या दूध माप का पेंदा नीचे से अंदर की तरफ दबाया हुआ तो नहीं है तथा देखें कि द्रव के साथ झाग तो नहीं भर दिए हैं|

पैकेज संबंधी जानकारी -

जब आप पैकेट बंद कोई वस्‍तु खरीदें तो पैकेट के प्रधान संप्रदर्शन पैनल पर मानक बाट व माप (डिब्‍बाबंद वस्तुएँ) नियम 1977 के नियम 6 के तहत निम्नलिखित घोषणाएं होनी चाहिए -

  1. निर्माता/ पैकेट का नाम व पता |
  2. पैक की गई वस्‍तु का जैनेरिक नाम |
  3. मानक यूनिटों में वस्‍तु की शुद्ध मात्रा |
  4. निर्माण/पैक करने का महीना व वर्ष |
  5. अधिकतम खुदरा मूल्‍य (‍सभी करों सहित) |
  6. विशिष्‍ट पैकेटों के लिए कुछ विशिष्‍ट प्रावधान है |

वि‍क्रेता पैकेज पर अंकित मूल्‍य के उपर अपना स्‍टीकर आदि न लगाएं | उसे काट कर हाथ से नया मूल्‍य नहीं लिखें एवं पैकेट बेचने वाले प्रत्‍येक व्‍यापारी, उपभोक्‍ता को तोल-जांच कराने के लिए अपने संस्‍थान पर निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान द्वारा सत्‍यापित उचित क्षमता की एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का रखना नियमानुसार अनिवार्य है |

रोकथाम कार्यवाही/कानून कार्यवाही के लिए -

सहायक नियंत्रण विधिक माप विज्ञान, जिला उधोग केन्‍द्र या स्‍थानीय निरीक्षक विधिक माप (बाट व माप) विज्ञान से सर्म्‍पक करें | समस्‍या का समाधान न होने की दशा में शिकायत नियंत्रण, विधिक माप विज्ञान, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर को प्रेषित/दर्ज कराएं|

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