उपभोक्ता क्लब
राजस्थान सरकार का उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित योजनाओं की क्रियान्विति के लिए नोडल विभाग के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। राजस्थान प्रदेश में विभाग द्वारा प्रदेश के सक्रिय स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों एवं शिक्षा विभाग के सम्मिलित सहयोग से उपभोक्ता क्लब योजना की क्रियान्वित की जायेगी।
1.1 ''उपभोक्ता क्लब'' का तात्पर्य
''उपभोक्ता क्लब'' योजना के अन्तर्गत चयनित विद्यालय की कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का एक ऐसा समूह होगा जो उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों में रुचि रखते हुए उपभोक्ता संरक्षण के बारे में वांछित जानकारी प्राप्त करेगा तथा विद्यार्थियों का यह समूह उपभोक्ता संरक्षण विषयक गतिविधियों में नियमित रूप से भाग लेंगे तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस (24 दिसम्बर) एवं विश्व उपभोक्ता दिवस (15 मार्च) जैसे अवसरों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर उपभोक्ता शिक्षा का व्यापक प्रसार करेंगे।
1.2 ''उपभोक्ता क्लब'' का गठन
इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान के राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से चयनित प्रत्येक विद्यालय में से एक उपभोक्ता क्लब का गठन किया जायेगा। इस क्लब में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी सम्मिलित किये जायेंगे। एक क्लब में कम से कम 50 सदस्य होंगे, किन्तु क्लब के सदस्यों की अधिकतम संख्या को सीमित नहीं किया गया है। क्लब के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय विद्यार्थी में उपभोक्ता संरक्षण के प्रति रूचि, इस कार्य के प्रति समर्पण की भावना एवं इसके लिए पर्याप्त समय दे सकने की इच्छा के मानदण्डों का ध्यान रखा जायेगा।
योजना में प्रत्येक जिले में 30 विद्यालय क्लब गठित करने के लिए चयनित किये जायेंगे। विद्यालयों का चयन करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों एवं बालिका विद्यालयों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके। शाला का प्रधान ही उपभोक्ता क्लब का प्रभारी अधिकारी होगा। क्लब की गतिविधियां वर्ष पर्यन्त नियमित रूप से आयोजित होंगी। अतः अपरिहार्य स्थिति में संस्था प्रधान की अनुपस्थिति से ये गतिविधियां प्रभावित न हों इस दृष्टि से संस्था प्रधान के अतिरिक्त क्लब के सदस्यों में से पहले कर सकने वाले किसी एक छात्र को कार्यक्रम प्रभारी के रूप में मनोनीत किया जावेगा जो संस्था प्रधान की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार देखने वाले अध्यापक के साथ समन्वयन रखते हुए क्लब की गतिविधियां संचालित करवायेगा।
जिला स्तर पर क्लब के लिए विद्यालयों को चयन जून माह के प्रारम्भ तक किया जाना अपेक्षित है। जिससे जुलाई माह में विद्यालय का सत्र प्रारम्भ होने पर क्लब के गठन की कार्यवाही सम्पन्न हो सके और क्लब औपचारिक रूप से कार्य प्रारम्भ कर सके। क्लब में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को ही सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रतिवर्ष कक्षा 12 उत्तीर्ण कर विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी। कक्षा 9 में प्रवेश का कार्य पूर्ण होते ही इस कक्षा के नये छात्रों को क्लब में सम्मिलित किया जायेगा।
1.3 'उपभोक्ता क्लब' की गतिविधियां एवं कार्य
उपभोक्ता क्लब की सदस्यों की हर माह एक बैठक संस्था प्रधान की अध्यक्षता में आयोजित की जावेगी। एक वर्ष में अधिकतम दस बैठक आयोजित की जायेगी। बैठक के लिए विद्यालयों में प्रचलित तरीके से यथा नोटिस बोर्ड पर सूचना दी जावेगी। इन बैठकों में उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में क्लब की सक्रिय भागीदारी एवं इससे संबंधित कार्यक्रमों के संबंध में विचार-विमर्श कर निर्णय लिये जावेंगे। पश्चातवर्ती बैठक में पिछली बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति पर विशेष ध्यान दिया जावेगा।